हरदोई, मार्च 22 -- हरदोई, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने एक फैसले में रेप के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि थाना माधौगंज क्षेत्र के कुरसठ कस्बा के मियागंज निवासी टीटू ने दो अगस्त 2019 को एक 16 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद किसके साथ रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी राघोपुर बाजार गई थी। वहां पर आरोपी मिला और घटना को अंजाम दिया। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी का और 20,000 रुपये जुर्माना अदा ...