वाशिंगटन, सितम्बर 9 -- न्यूयॉर्क स्थित 2nd यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। अदालत ने ट्रंप की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पत्रकार और लेखिका E. जीन कैरोल को दिए गए 83.3 मिलियन डॉलर (करीब 693 करोड़ रुपये) के हर्जाने को रद्द करने की मांग की थी।मामला क्या है? 81 वर्षीय ई. जीन कैरोल Elle मैगजीन की पूर्व कॉलमिस्ट रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 1990 के दशक में ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनका रेप किया था। ट्रंप ने इन आरोपों को 2019 में नकार दिया था और एक रिपोर्टर से कहा था कि कैरोल "मेरे टाइप की नहीं हैं" और उन्होंने अपनी किताब बेचने के लिए यह कहानी गढ़ी है।अदालत का फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जूरी द्वारा दिए...
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