नई दिल्ली, मई 20 -- महाराष्ट्र के ठाणे में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। मौत के खौफ में उसने 12 साल जेल में भी काट दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं पाए गए। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इस केस में बिना किसी पुख्ता केस के भी सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अतिउत्साही फैसले को लेकर हाई कोर्ट की भी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता सबूत के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और एक शख्स को फांसी की सजा दे दी। जस्टिस मेहता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह एक बेहद बदहाल केस का उदाहरण है जिसमें ठीक से जांच भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में पुख्ता ...