अहमदाबाद, मार्च 28 -- रेपिस्ट आसाराम की अंतरिम जमानत 31 मार्च को पूरी होने वाली है। यह मेडिकल ग्राउंड पर ली गई थी। जमानत को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर गुजरात हाईकोर्ट के दो जजों ने अलग-अलग (विभाजित) फैसला सुनाया है। आपको बताते चलें कि आसाराम बापू साल 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जानिए जजों ने क्या कहा।गुजरात हाईकोर्ट के जजों ने क्या फैसला सुनाया? इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश इलेश जे वोरा और न्यायाधीश संदीप एन भट्ट कर रहे थे। बार एंड बेंच के अनुसार अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाते हुए जजों ने कहा कि इस पहलू पर हमारे बीच मतभेद है। न्यायाधीश इलेश ने कहा कि मैं तीन महीने का समय देने के पक्ष में हूं, लेकिन वहीं दूसरे न्यायाधीश इसके लिए असहमत दिखे। यानी वो जमानत को आगे बढ़ाने के पक्ष में नही हैं। इस कारण अब यह माम...