अलीगढ़, दिसम्बर 8 -- अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। शीत ऋतु में कोहरे के चलते अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जिसका एक मुख्य कारण वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का न लगा होना होता है। शासन ने परावर्तक पट्टी, रेट्रो-रिफ्लेक्टिय टेप, रिवर मार्किंग कराने के बाद ही वाहनों के संचालन के निर्देश दिए हैं। वाहन के हिसाब से टेप लगाया जाना है। आरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया कि माल वाहन 3.5 टन से 7.5 टन तक वजन के लिए नियम के अनुसार बॉडी की पूरी चौड़ाई को क्रास करते हुए सामने एक श्वेत परावर्तक पट्टी, पीछे एक लाल परावर्तक पट्टी व दोनों टेप की चौडाई कम से कम 20 एमएम हो। माल वाहन 7.5 टन से ऊपर के वजन के लिए सामने एक सफेद परावर्तक पट्टी, सामने वाली पट्टी की चौड़ाई कम से कम 50 एमएम। ट्रेलर या सेमी ट्रेलर 7.5 टन या उससे अधिक वजन नियम पीछे और किनारे पराव...
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