नई दिल्ली, जुलाई 21 -- केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि रूसी महिला के अपने बच्चे के साथ नेपाल के रास्ते भारत से बाहर जाने और संभवत: शारजाह के रास्ते रूस पहुंचने का अंदेशा है। रूसी महिला अपने अलग हुए भारतीय पति के साथ बच्चे के संरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्थिति को 'अस्वीकार्य- बताया और 'अदालत की घोर अवमानना करार दिया। पीठ ने कहा कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। उसे डुप्लीकेट पासपोर्ट कैसे मिल सकता है? रूसी दूतावास के कुछ अधिकारियों की मदद के बिना यह संभव नहीं हो सकता। यह अदालत की घोर अवमानना है। यह अस्वीकार्य है। हम कुछ कठोर आदेश पारित करेंगे। हम 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी करने का निर्देश देंगे और उसके बाद अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। ...
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