रांची, मार्च 4 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट से शहर के दो रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में मंगलवार को ग्रीका किचन एवं बार और प्राना लाउंज की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि इनसे लोगों को रोजगार और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि रांची नगर निगम का आदेश समानता के अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। नगर निगम ने दोनों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाकर रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ इनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थी ने कहा- नियम के तहत संचालित सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.