बुलंदशहर, सितम्बर 15 -- न्यायालय एसीजे एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने वर्ष 2021 में स्याना क्षेत्र के एक व्यक्ति को कंपनी में रुपये लगाकर मोटे मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने के मामले में दो अभियुक्तों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को अभियोजक प्रिया श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश मिश्रा एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में स्याना कोतवाली में बरहाना क्षेत्र निवासी राजवीर सिंह त्यागी ने आरोपी अशोक कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी गांव भड़काऊ थाना नरसेना और अशोक पुत्र रघुवीर निवासी गांव चांदनेर थाना बहादुरगढ़(हापुड़) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें वादी ने बताया था कि दोनों आरोपियों द्वारा कंपनी में रुपये लगाने पर ब्याज और मुनाफा देने का...