नई दिल्ली, फरवरी 4 -- वर्ष 2019 में रुद्रपुर के ग्राम धर्मपुर क्षेत्र में रुपये के लेनदेन के चलते युवक की हत्या करने के आरोपी को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2019 को ग्राम धर्मपुर थाना रुद्रपुर निवासी रानी देवी पत्नी खेमकरन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके बेटे मिथुन को गांव के ही रहने वाले पवन कुमार पुत्र किशन पाल शर्मा से रुपये लेने थे। 28 सितंबर 2019 की रात उनके बेटे ने पवन से रकम देने की मांग की। इससे नाराज होकर पवन ने बेटे से मारपीट शुरू कर दी। बाद में उनका बेटा घर की ओर आ रहा था। उनका बेटा घर के गेट पर पहुंचा तो पवन ने लोहे की रॉड से उस पर हमला क...
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