विधि संवाददाता, अक्टूबर 31 -- Bihar Elections 2025: पटना हाईकोर्ट ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने के मामले में किसी तरह का राहत देने से साफ इंकार कर दिया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की।हालांकि कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए एमपी एमएलए कोर्ट से औपबंधिक जमानत की गुहार लगाने की पूरी छूट दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिये जेल से छोड़ने के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि रीतलाल यादव की ओर से चुनाव को लेकर औपबंधिक जमानत देने की गुहार हाई कोर्ट से लगाई गई थी। इसके पूर्व एमपी एमएलए कोर्ट से दानापुर विधानसभा से राजद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की गुहार लगाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस संरक्षण में रीतलाल यादव को नामांक...