वाराणसी, दिसम्बर 9 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने की आरोपी महिला कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अर्चना राय की जमानत अर्जी पर दिया है। कांस्टेबल पर दहेज उत्पीड़न मामले में एक आरोपी का नाम विवेचना से हटाने के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप है। वाराणसी की महिला थाना प्रभारी पद पर तैनात इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी और कांस्टेबल अर्चना राय को 17 अक्तूबर को एंटी करप्शन की टीम ने भदोही के शिकायतकर्ता मेराज से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों ने दहेज उत्पीड़न मामले से विवेचना के दौरान नाम हटाने के लिए रुपये मांगे थे। जेल में बंद आरोपी कांस्टेबल अर्चना राय ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। याची के अधिवक्ता ने कहा कि रिश...