गाज़ियाबाद, दिसम्बर 22 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर तैनात रहे तत्कालीन चीफ पार्सल सुपरवाइजर राजनीश चाहर उर्फ राजनीश कुमार सिंह को रिश्वत के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार मामला 29 दिसंबर 2015 का है। आगरा निवासी मोहम्मद अकरम ने शिकायत दी थी कि चीफ पार्सल सुपरवाइजर रजनीश कुमार सिंह काम सुचारू रूप से कराने के बदले हर महीने रिश्वत की मांग कर रहा। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर जांच के बाद एक जनवरी 2016 को आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आरोपी को छह हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, आरोपी के हाथ और पैंट की ज...
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