रांची, जून 23 -- रांची। रिश्वत लेने के 20 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त जयराम चौधरी को अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित की है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को सबूतों के आधार पर दोषी पाया। दोषी करार होने के बाद जमानत पर चल रहा अभियुक्त जयराम चौधरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के दिन 30 जून को पेश किया जाएगा। अदालत ने उसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-7 और 13 में दोषी पाया है। एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में 24 नवंबर 2005 को गिरफ्तार किया था। मामले के एक आरोपी दुर्गा ओहदार की मौत सुनवाई के दौरान हो गई है।

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