गुड़गांव, अक्टूबर 2 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सड़क हादसे में जब्त की गई स्कूटी को छोड़ने के एवज में 20 हजार की रिश्वत लेने के आरोपी हवलदार महेश कुमार को जिला अदालत ने बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर राज्य सतर्कता ब्यूरो ने हवलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हितेश वर्मा ने 25 अगस्त 2022 को सतर्कता ब्यूरो को शिकायत दी थी कि खांडसा मंडी की तरफ जाते समय उनकी स्कूटी एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई थी। इसके बाद शिवाजी नगर थाना पुलिस ने उनकी स्कूटी जब्त कर ली। हितेश का आरोप था कि हवलदार महेश कुमार ने उन्हें फोन करके थाने में बुलाया और स्कूटी छोड़ने के लिए 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायत मिलने के बाद राज्य सतर्कता ब्यूरो ने चार सितंबर 2022 को एक टीम गठित क...