रांची, जनवरी 28 -- रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को 6 साल पुराने रिश्वत लेने के मामले की सुनवाई करते हुए सीसीएल रामगढ़ के तत्कालीन यूडीसी दिलीप कुमार और सेवानिवृत्त क्लर्क सुरेश कुमार को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ दी दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों पर आरोप था कि सीसीएल कर्मचारी की एरियर प्रक्रिया करने के एवज में 2500 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत सीसीएलए के कर्मचारी विदेशिया घासी ने 21 फरवरी 2019 को की थी। उसकी शिकायत पर सीबीआई टीम ने दूसरे दिन रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों को ऊपरी अदालत में जाने के लिए तत्काल जमानत की सुविधा प्रदान की है।

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