गाज़ियाबाद, अक्टूबर 13 -- गाजियाबाद। रिश्वत लेने के आरोपी आरिफ खान की जमानत अर्जी विशेष सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने निर्णय में कहा कि मामले की जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ऐसे में जमानत पर रिहा करने पर साक्ष्य से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है। इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने सीबीआई शाखा प्रमुख से एक सितंबर 2025 से शिकायत की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि मुख्य आरोपी मथुरा के कोतवाली रोड स्थित यूको बैंक की वरिष्ठ शाखा प्रबंधक गरिमा सिंह ने चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोप लगाया था कि कृष्णमुरारी शर्मा का बेटा सोनू शर्मा बैंक में लिमिट पर लगे होल्ड को हटवाने गया, तो शाखा प्रबंधक गरिमा सिंह ने चार ...