नैनीताल, जून 24 -- नैनीताल, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बागेश्वर रह चुके सुबोध शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियुक्त को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन के अनुसार, बागेश्वर सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यरत कल्याण कार्यकर्ता कैलाश चंद्र ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत दी थी कि उसका सेवा विस्तार बढ़ाने के एवज में अधिकारी सुबोध शुक्ला ने 50 हजार रुपये की मांग की है। शिकायत की सत्यता की गोपनीय जांच के बाद 24 मई को ट्रैप की कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 50 हजार रुपये की रकम एक लिफाफे में बरामद की गई, जिसे उसने जेब में रखा था। पूरी कार्र...