जयपुर, मई 24 -- राजस्थान के बहुचर्चित रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार बागीदौरा (बांसवाड़ा) से बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा-सामाजिक प्रभाव पड़ेगा अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाने और उनके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस तरह के गंभीर आरोपों में यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो यह समाज में गलत संदेश भेजेगा। साथ ही, वर्तमान में विधायक होने के नाते आरोपी द्वारा अनुसंधान को प्रभावित किए जाने की आशंका भी जताई गई।विधायक पक्ष की दलील-राजनीतिक साजिश का शिकार विधायक के अधिवक्ता आशु सिंह शेखावत ने कोर्ट में तर्क दिया कि परिवाद में मात्र ढ़ाई लाख...