फरीदाबाद, जून 5 -- फरीदाबाद। सीबीआई की पंचकूला स्थित विशेष अदालत नेसीबीआई को शीट मेटल कारोबारी से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सीजीएसटी के अधीक्षक समेत दो लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध बताकर अदालत ने सीबीआई को रिमांड देने से मना कर दिया। एनआईटी निवासी शीट मेटल का कारोबारी मनोज मलिक की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की थी। आरोप था कि सीजीएसटी की टीम ने दस्तावेजों की जांच के बाद बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी के आरोप लगाए थे। मामले को रफा-दफा करने बदले मांगी गई रिश्वत के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को तनोज यादव और एक अन्य आकाश रोहिल्ला को को गिरफ्तार किया था। बुधवार को जब सीबीआई ने पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से रिमांड मांगा तो अदालत ने रिमांड से मना कर दोनों को रिहा करने का आदेश दे दिया। -...