रांची, मार्च 1 -- रांची। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 14 साल पुराने रिश्वत मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तत्कालीन अधीक्षक श्रीकांत चौधरी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सीबीआई ने साल 2016 से अगस्त 2024 तक सबूत प्रस्तुत करने का समय लिया। बावजूद जमशेदपुर के डिमना निवासी श्रीकांत चौधरी पर लगे आरोप को साबित नहीं किया जा सका। सीबीआई ने आरोपी को अप्रैल 2011 में 30 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के पद पर रहते हुए सहायक आयुक्त द्वारा दिए जाने वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथ सीबीआई ने पकड़ा था।

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