रांची, मार्च 27 -- रांची, संवाददाता। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने रिश्वत मामले में जेल में बंद कोतवाली थाने में तैनात पूर्व सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत की ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत पर आरोप है कि उन्होंने ओमशंकर गुप्ता से मोबाइल छोड़ने के एवज में 5000 रुपये की मांग की थी। जबरन रिश्वत वसूलने की इस हरकत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके ही थाने से 28 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद आरोपी ने 5 मार्च को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

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