लखनऊ, मार्च 25 -- -निकान्त जैन पर धमकी की धारा भी बढ़ी, न्यायिक रिमांड सात अप्रैल तक लखनऊ, विधि संवाददाता इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश द्वारा अपने बिचौलिये के जरिये घूस मांगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इन्वेस्ट यूपी के उस वरिष्ठ अधिकारी के बारे में स्पष्ट किया जाए, जिसने निकांत जैन को नंबर देकर शिकायतकर्ता से मिलने के लिए कहा था। साथ ही कहा है कि संलिप्त लोकसेवक के नाम व रकम दिलाए जाने अथवा उसके प्रयास के संबंध में भी जरूरी जानकारी कोर्ट के सामने पेश की जाए। दरअसल, पुलिस ने निकांत जैन को तो गिरफ्तार किया था लेकिन एफआईआर में रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के नाम का जिक्र नहीं किया था। कोर्ट ने इसी पर रिपोर्ट मांगी है। न...