वाराणसी, जून 7 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सरकारी आवास के एवज में रिश्वत नहीं देने पर बुजुर्ग को कागजों में मृत घोषित कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसके बाद बुजुर्ग की वृद्धावस्था पेंशन भी बंद कर दी गई। अब कोर्ट के आदेश पर राजातालाब थाने में चंदापुर के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अंजनी सिंह, आराजीलाइन ब्लॉक के तत्कालीन एडीओ समाज कल्याण पर धोखाधड़ी, कूटरचना में मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदापुर ग्राम सभा के 70 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बताया कि उनको उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सरकारी आवास आवंटित हुआ था। आवास आवंटन तथा भुगतान के समय तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अंजनी सिंह थे। आवास आवंटन के नाम पर उन्होंने पहले ही 20 हजार रुपये ले लिये ...
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