रांची, फरवरी 7 -- रांची। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने शनिवार को 16 साल पुराने रिश्वत मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त शंकर उरांव को दोषी करार कर सिर्फ एक साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(2) के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई है। एसीबी ने उसे रिश्वत लेते 3 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था। एसीबी सुनवाई के दौरान 10 साल में भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। गवाही बंद होने के बाद एक साल तक बचाव पक्ष की ओर से बहस जारी रही। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 29 जनवरी को फैसले की तारीख 7 फरवरी निर्धारित की थी। सजा सुनाने के बाद अदालत ने ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.