रांची, दिसम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। रिश्वत लेने से जुड़े 15 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी खूंटी अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सुखदेव भगत को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने गुरुवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले से आरोपी को बड़ी राहत मिली है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखा और अभियोजन के साक्ष्यों पर सवाल खड़े किए। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह पाया कि रिश्वत लेने का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सका। एसीबी ने 20 अगस्त 2010 को सुखदेव भगत को 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह परिवादी दिलीप राम से दाखिल-खारिज के एवज में रिश्वत ले रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान अभिय...