रांची, अप्रैल 26 -- रांची, संवाददाता। रिश्वत लेने से जुड़े 13 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तोरपा के तत्कालीन पेशकार रूद्रानंद मेहता को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। खूंटी जिले के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कार्यालय में पेशकार के पद पर पदस्थापित रूद्रानंद मेहता पर 25 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। जमीन की बंदोबस्ती करने के एवज में शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार से 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने 27 अगस्त 2012 को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन...