रांची, अगस्त 11 -- रांची, संवाददाता। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को रिश्वत लेने से जुड़े 11 साल पुराने मामले में दोषी करार रांची शहर अंचल के तत्कालीन हल्का कर्मचारी आनंद खलखो को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उसे उक्त आरोप में 4 अगस्त को दोषी करार कर जेल भेज दिया था। उस पर जमीन का नामांतरण करने के एवज में 3 डिसमिल जमीन और 40 हजार रुपए रिश्वत की मांग करने का आरोप था। अभियुक्त ने माधो उरांव से 3 डिसमिल जमीन लिखवा लिया था। 40 हजार रुपए की मांग कर रहा था। इसकी शिकायत माधो उरांव ने एसीबी से की थी। एसीबी ने उसे 4 मार्च 2014 को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसके घर से उस समय 9 लाख रुपए बरामद किया गया था। चार महीने जेल काटने के ब...
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