रांची, अगस्त 5 -- रांची, संवाददाता। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने रिश्वत लेने से जुड़े 11 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे रांची शहर अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी आनंद खलखो को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। एसीबी ने उसे 4 मार्च 2014 को दो हजार रुपए रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसके घर से उस समय 9 लाख रुपए बरामद किया गया था। चार महीने जेल काटने के बाद हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2014 को जमानत की सुविधा प्रदान की थी, तब से वह जमानत पर चल रहा था।

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