नई दिल्ली, जुलाई 9 -- निखिल पाठक नई दिल्ली। वर्दी की आड़ में रिश्वत की सौदेबाजी करने वाले पश्चिम विहार थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा की अदालत ने कहा कि कथित रिश्वतखोरी के मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है। आरोपी मनोज के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि सह-आरोपी हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार अभी फरार है। वहीं, वर्दी व बाइक जैसी अहम चीजें अभी बरामद नहीं हुई हैं। बता दें कि आरोपी मनोज कुमार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और बीएनएस की धारा 61(2) के तहत गिरफ्तार किया गया था। --- आडियो और सीसीटीवी बने सबूत मुख्य लोक अभियोजक ...