धनबाद, फरवरी 26 -- धनबाद, प्रतिनिधि रिश्वतखोरी के 23 वर्ष पुराने एक मामले में मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने वरीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिन्हा की दलील सुनने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अधिवक्ता मनोज सिन्हा ने बताया कि प्राथमिकी एसीबी की ओर से वर्ष 2002 में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक दिसंबर 2001 में चास स्थित शिवम डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान पर जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा गए थे और वहां से कुछ कागजात लेकर आए थे। आरोप था कि ड्रग लाइसेंस के नवीकरण व कागजात वापस करने के एवज में ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकानदार राजू कुमार सिंह से 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। आरोप था कि राजकुमार सिंह ने 10 हजा...