आगरा, मई 14 -- पत्नी समेत नौ ससुरालीजनों को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली है। पति द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अधीनस्थ न्यायालय के आरोपियों को तलब करने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत रिवीजन को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। विश्वेंद्र सिंह सिकरवार निवासी किरावली ने अमानत में खयानत, मारपीट, धमकी आदि के आरोप में पत्नी समेत नौ ससुरालीजनों के विरुद्ध अदालत में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने अगस्त 2024 को परिवाद पर संज्ञान लेकर मुकदमे के विचारण के लिए आरोपियों को तलब करने के आदेश दिए थे। आरोपियों की ओर से इस आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया गया था। वादी की ओर से अधिवक्ता सुधीर गर्ग एवं नमिता गर्ग ने तर्क प्रस्तुत किए।
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