नई दिल्ली, जून 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उद्योगपति व रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई 'जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को फटकार लगाते हुए कहा कि 'किसे सुरक्षा दी जाए और किसे नहीं और दी जाए तो किस तरह की सुरक्षा दी जाए, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, ऐसे में यह तय करना पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार का काम है कि किसे और किस तरह की सुरक्षा दी जाए, जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विश्लेषण के बाद संभावित खतरे के आधार पर निर्णय लेते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता विकास साहा को फटकार लगाते हुए, उन्हें ...