लखनऊ, फरवरी 6 -- लखनऊ। यदि आईटीआर दाखिल करने में कोई गलती हो गई तो संशोधित आईटीआर दाखिल करने की भी सुविधा है। ऐसे में धारा 139(8ए) के अन्तर्गत संशोधित आईटीआर फाइल किया जा सकता है। आयकर विभाग की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां कार्पोरेट जगत को दी गई। यह आयोजन आयकर विभाग (आसूचना एवं अपराधिक अन्वेषण) के निदेशक एसएच उस्मानी के नेतृत्व में एचसीएल कैम्पस में गुरुवार को हुआ। आयकर अधिकारी गोरखपुर गौरव प्रकाश, आईटीओ लखनऊ नीरज श्रीवास्तव, आयकर निदेशक एसएच उस्मानी, अपर आयकर निदेशक अमित कुमार, संयुक्त निदेशक सोनल सिंह, एचसीएल टेक्नोलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऋषि कुमार, एचआर हेड विभाष निगम प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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