नई दिल्ली, जून 21 -- मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को 600 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक्स्टेसी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के चार निदेशकों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सेशन जज एन.जी. शुक्ला ने पुलिन बोले, शिवानी वर्मा, शोभित राजन और प्रणव बजाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभी तक विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसीएल) की शिकायत पर एक्स्टेसी रियल्टी और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के अनुसार, एक आवासीय परियोजना के लिए सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के माध्यम से जुटाए गए 600 करोड़ रुपये को प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्तरित लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी से निकाल ल...