रांची, दिसम्बर 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में अतिक्रमण करके बैठे लोगों को 72 घंटे में खुद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रांची एसएसपी पर्याप्त पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को हटाएं। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ज्योति शर्मा एवं अन्य की याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। रिम्स प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर असर डाल रहा है। हाईकोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को आदेश दिया कि किसी भी बहाने या देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की सभी गतिविधियों पर व...