रांची, अक्टूबर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। रिम्स शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की समय सीमा हाईकोर्ट तय करेगा। जिन प्रस्तावों पर अगली बैठक में निर्णय लिया जाना है, उसकी समय सीमा बाद में तय की जाएगी। रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन की ओर से शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि शासी निकाय की 61 वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता दीपक कुमार दुबे ने अदालत को बताया कि रिम्स की ओर से दाखिल शपथरत्र में निर्णयों को लागू करने करने की समय सीमा नहीं बतायी गयी है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जा...