रांची, अक्टूबर 11 -- रांची, विशेष संवाददाता रिम्स में नर्सों के नियमितीकरण से जुड़े एक अवमानना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को 15 अक्तूबर को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रिम्स की नर्स लिली कुजुर एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। प्रार्थियों ने वर्ष 2014 से सेवा नियमित करने, ग्रेच्युटी देने तथा भविष्य निधि कटौती के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थियों की नियुक्ति वर्ष 2003 में स्वीकृत पद पर नर्स के रूप में हुई थी। रिम्स प्रशासन ने उनकी सेवाओं को वर्ष 2018 से नियमित किया, जबकि प्रार्थियों ने इसे वर्ष 2014 से प्रभावी करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 से नियमितीकरण का आदेश देते हुए प्रार्थियों के पक्ष में निर्णय दिया था। रि...