रांची, जुलाई 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार की याचिका पर हाईकोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। बुधवार को सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित की। रिम्स निदेशक को मंत्री ने नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि उन्हें क्यों नहीं पद से हटाया जाए। सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता कौशिक शारखेल ने कोर्ट को बताया कि रिम्स एक्ट के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री को शोकॉज जारी करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि, इसके लिए पहले जीबी की बैठक करानी होगी और उसमें सभी सदस्यों की सहमति होने के बाद शोकॉज जारी किया जा सकता है। लेकिन, उन्होंने बिना नियमों का पालन किए ही निदेशक को शोकॉज जारी कर दिया है। पूर्व में अदालत...