रांची, फरवरी 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। रिम्स के मरीजों को दिए जाने वाले भोजन पर जीएसटी वसूले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रिम्स से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पूर्व में मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने वाली जेना इंटरप्राइजेज नामक कंपनी को जीएसटी में किस आधार पर छूट दी गई थी। जिस आधार पर पूर्व कंपनी को छूट दी गई थी, उसी आधार पर वर्तमान कंपनी को जीएसटी में छूट क्यों नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल के प्रावधानों के तहत मेडिकल सेवाओं और उससे जुड़ी सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान है, तो फिर मरीजों को दिए जाने वाले भोजन को जीएसटी से बाहर क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने इन सभी...
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