रांची, सितम्बर 22 -- रांची। विशेष संवाददाता रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रिम्स के शपथपत्र देखने के बाद नाराजगी जतायी और कहा कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि बायो मेडिकल वेस्ट को आम कचरा में मिलाने के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई क्या की गयी है। इस पर रिम्स की ओर से बताया गया कि संबंधित कर्मचारी और अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने इसे अपर्याप्त मानते हुए रिम्स प्रशासन को विस्तृत शपथपत्र दाखिल कर स्पष्ट तरीके से यह बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाया गया तथा दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। र...