रांची, दिसम्बर 16 -- रांची। बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी जमीन दलाल रिम्स कर्मी अफसर अली उर्फ अफ्शू खान, इम्तियाज अहमद और फैयाज खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। इस जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीनों को आरोपी बनाया था। जांच के दौरान ईडी ने ईसीआईआर 1/2023 मामले में तीनों को साल 2023 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से तीनों जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपितों को बड़ी राहत मिली है।

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