रांची, फरवरी 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। रिम्स में हुए अतिक्रमण मामले में नगर निगम की ओर से निगम अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की दलील बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने निगम की याचिका को निष्पादित करते हुए कहा कि निगम को जो कहना है वह एसीबी के पास कहे। कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगी। पूर्व में हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए एसीबी को दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस मामले की जांच भी एसीबी कर रही है। इसी मामले में हस्तक्षेप करते हुए निगम ने कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया था और कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जतायी थी। अस्पताल की स्थिति में सुधार लाने का निर्देश सुनवाई में कोर्ट ने रिम्स के विकास कार्यों और जीवनरक्...