धनबाद, अगस्त 12 -- धनबाद। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोमवार देर शाम में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को रांची रिनपास से छुट्टी मिल गई। वे समर्थकों के हुजूम के बीच व्हील चेयर पर बैठ कर रिनपास से बाहर आए। इससे पहले सोमवार की दोपहर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सजीव को 20-20 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। बेलबांड भरने के बाद कोर्ट से जेल प्रशासन को संजीव की रिहाई का आदेश भेजा गया। जेल प्रशासन ने आदेश की कॉपी रांची रिनपास भेजी। अपने चचेरे भाई व धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर सहित चार लोगों की हत्या मामले में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 यानी आठ साल चार महीने से न्यायिक अभिरक्षा में थे। अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि अदालत के आदेश पर संजीव सिंह के जमानतदार उनक...