रांची, जनवरी 20 -- रांची, संवाददाता। रिनपास कांके परिसर में महिला मरीज की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी ऋत्विका सिंह की अदालत ने रिनपास की वर्तमान प्रभारी निदेशक डॉ. जयति सिमलाई के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आईपीसी की धारा-279 (सार्वजनिक स्थान पर वाहन को लापरवाही व तेज गति से चलाना) 304(ए)(गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस चलाने का आदेश दिया है। मामला 2 मार्च 2022 का है। आरोप है कि रिनपास की महिला वार्ड के भीतर, जहां वाहनों का प्रवेश वर्जित है, डॉ. जयति सिमलाई ने अपनी कार लापरवाही से चलाते हुए महिला मरीज तैरू निस्सा को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मरीज को रिम्स, में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 14 अप्रैल ...