बलिया, सितम्बर 15 -- बलिया। मारपीट के पांच साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को रिटायर फौजी को पांच साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 1.11 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मकान का प्लास्टर करते समय छींटा पड़ने को लेकर बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के आदर गांव में मारपीट हो गयी। इस मामले में 28 अक्तूबर 2020 को कौशल ने सेवानिवृत्त फौजी जीऊत प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जीऊत ने लोहे के राड से हमला करने के साथ ही बाएं हाथ की अंगुली को चबा गया। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने पांच साल की कैद और 1.11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह तर्क प्रस्तुत किया।

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