नई दिल्ली, मई 27 -- 7th pay commission latest: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा।कार्मिक मंत्रालय ने किया है नोटिफाई कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में प्रमुख बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार- किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए ऐसे उ...
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