बुलंदशहर, मई 31 -- कोर्ट ने रिक्शा चालक की हत्या कर शव जलाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्योराण की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनुराज सिंह व चन्द्रभान सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद के मोहल्ला मिर्दवाड़ा निवासी यूसुफ ने 3 जनवरी 2016 को सिकंदराबाद पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनका बेटा यूनुस उर्फ बकरा दो जनवरी को घर से रिक्शा लेकर गया था। वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई। 3 जनवरी को यूनुस का शव अधजली हालत में पलक रेस्टोरेन्ट के पास स्थित खाली प्लाट में पड़ा मिला। जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रकरण की जांच के दौरान कलुवा उर्फ इकबाल और इक...