नई दिल्ली, जून 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी की जिला अदालतों को उच्चतर न्यायालय से रिकार्ड मांगने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नोटिस जारी किया है। बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्देश हाईकोर्ट की नियम समिति की सिफारिशों के आधार पर सभी संबंधित अधिकारियों की जानकारी और अनुपालन के लिए जारी किए हैं। नोटिस के तहत सभी जिला अदालतों के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि अब यदि किसी उच्चतर अदालत की कस्टडी में मौजूद रिकार्ड की आवश्यकता हो, तो उस अदालत को समन नहीं भेजा जाएगा। इसके बजाय संबंधित अदालत के पीठासीन अधिकारी को उस रिकार्ड की मांग के लिए अनुरोध पत्र भेजना होगा।

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