रांची, फरवरी 8 -- रांची। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता को अदालत में सबूत प्रस्तुत करना है। आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता को सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश अदालत ने दे रखा है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी निर्धारित की है। राहुल गांधी पर 6 जुलाई को आरोप तय किया गया था। मामले की सुनवाई रांची के एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में हो रही है। बता दें कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद(केस संख्या 1993/19) दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस ...