रांची, अगस्त 13 -- रांची, संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता को अदालत में सबूत प्रस्तुत करना है। आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता को सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश अदालत ने दे रखा है। बुधवार को मामले में एमपी/एमएलए मामले की विशेष अदालत में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। लेकिन, कोर्ट नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त निर्धारित की है। राहुल गांधी पर 6 जुलाई 2024 को आरोप तय किया गया था। बता दें कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद (केस संख्या 1993/19) दर्ज कराया था। शिकाय...